बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन लोन पर मिलता हैं टैक्स छूट का फायदा, जानिए पूरा तरीका
क्या आपको पता है की आप बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने वाली रकम पर इनकम टैक्स रिटर्न में छूट हासिल कर सकते हैं. अक्सर लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए बहुत से तरीकों का सहारा लेते हैं. लेकिन यहां हम आपको बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने वाली रकम पर किस प्रकार आप इनकम टैक्स रिटर्न में छूट हासिल कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे. इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको यहां विस्तार से बता रहे हैं इसलिए इसे अन्त तक ध्यान से पढ़ें.
बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स छूट का उठाया फायदा:
इनकम टैक्स रिटर्न की धारा 80C और 80E के तहत आप अपने बच्चों के एजुकेशन लोन और उनकी पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए किस तरह इसके तहत आप किस तरह छूट हासिल कर सकते हैं यह हम आपको यहां बता रहे हैं. साथ ही, हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या नियम व शर्ते हैं.
दो बच्चों की पढ़ाई पर मिलेगी 1.5 लाख तक की छूट:
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत दो बच्चों की पढ़ाई पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिल सकता इसके लिए आपको बस यह ध्यान रखना है कि यह छूट केवल फुल टाइम एजुकेशन पर ही मिलती है और इसमें भी केवल ट्यूशन फीस के खर्चों को भी शामिल किया जाता है.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी आयकर में रियायत:
इनकम टैक्स एक्ट 80E की धारा के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले किसी भी व्यक्ति को बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके लिए अधिकतम टैक्स छूट की सीमा नहीं है. इस छूट को पाने के लिए शर्त यह है कि छूट को तभी हासिल किया जा सकता है जब उस लोन को किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट से लिया गया.
31 जुलाई तक भरें ITR:
आपको बता दें कि इस साल आइटीआर(ITR) भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. अब तक तीन करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं ऐसे में अगर आपने अभी तक आइटीआर नहीं भरा है तो अगले 2 दिनों के अंदर तुरंत भर दीजिए. आपको बता दें कि ऐसा न करने पर 5000 रुपयों तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
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