अयोध्या धाम जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
कोरिया, 22 फरवरी 2024 | छत्तीसगढ़ सरकार के बहुप्रतिक्षित श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना का लाभ अब कोरियावासियों को मिलेगा। आज कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभागृह में अधिकारियों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग द्वारा योजना के बारे में दी गई दिशा-निर्देश के संबंध में जानकारी साझा की।
जिला स्तरीय समिति का गठन
जानकारी के मुताबिक रामलला दर्शन यात्रा योजना के तहत कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सदस्य सचिव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सत्कार अधिकारी तथा एक नामांकित सदस्य होंगे। संयुक्त कलेक्टर अथवा संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। समिति द्वारा आवश्यक जानकारियां, शिकायत, समस्याओं निराकरण करेंगे। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों से चयनित हितग्राहियों को जिला स्तर पर एकत्रित करने के अलावा हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण, टिकिट मुहैया व स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी।
आवेदन के साथ आवष्यक दस्तावेज करना होगा जमा
अयोध्या धाम जाने के इच्छुक यात्रियों से ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकायों में आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन स्पष्ट हिंदी भाषा में ही भरे जाएंगे। साथ ही 3.5 बाई 3.5 सेमी साइज की नवीनतम रंगीन फोटो प्रथम पृष्ठ पर लगाना होगा साथ ही राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या फिर शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य जमा करना होगा।
प्रथम चरण में इन भक्तों को मिलेगी प्राथमिकता
जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता में प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ चयन किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने वाले की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम 75 वर्ष होगा। 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के होंगे। चयनित यात्री, यात्रा पर नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजने की व्यवस्था होगी। चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। केवल वही व्यक्ति यात्रा में शामिल हो सकेंगे जिनका चयन हुआ है अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। विभाग के दिषा-निर्देष में स्पष्ट किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया हो, उन्हें अपने साथ एक सहायक को यात्रा ले जाने की पात्रता होगी। पति-पत्नी में से किसी एक का नाम यात्रा के लिए चुना जाता है तो उसका जीवन साथ भी यात्रा पर साथ जाने की पात्रता होंगे।
108 श्रद्धालु श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना में होंगे शामिल
कोरिया जिले से 108 श्रद्धालु श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना में शामिल होंगे। चयनित हितग्राहियों को उनके ग्राम पंचायत या नगरीय-निकाय तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों के साथ अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) के रूप में जिले के शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को भेजा जाएगा। ये एस्कॉर्ट सम्पूर्ण यात्रा के दौरान यात्रियों व आईआरसीटीसी के अधिकारियों से सतत संपर्क में रहेंगे तथा यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे।
चिकित्सक प्रमाण देना होगा
यात्रियों के मेडिकल सर्टिफिकेट के अभाव में कोई यात्रा हेतु यात्री रवाना नहीं हो सकेगा। ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, एलर्जी, मधुमेह आदि का भी उल्लेख करना होगा ताकि यात्रा के दौरान मेडिकल सहायता की आवश्यकता होने पर मदद की जा सके। यात्री अपने स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां स्वयं रखेंगे। यात्रा हेतु चिकित्सक द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम होने का प्रमाण देंगे। मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाए जाने गए यात्रियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा जारी निर्देष में बताया गया है कि श्रीरामलला दर्षन (अयोध्या धाम) के तहत जाने वाले या़त्री अपने साथ महंगे आभूषण, गहने आदि ले जाने पर प्रतिबंध होगा। यात्रियों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े रखेंगे तथा सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। तीर्थ स्थल पर जाने वाले यात्रियों को मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे तथा वेषभूषा शालीन एवं पारंपरिक रखेंगे।
योजना के क्रियान्वयन की तैयारी शुरू करने के निर्देश
समस्त जिले के कलेक्टरों द्वारा हितग्राहियों को चयनित कर यात्रियों को सूची छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद विभाग द्वारा अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यात्रा की तिथियां और जरूरी जानकारी समय से पहले यात्रियों के साथ साझा कर दी जाएगी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बैकुंठपुर और सोनहत से क्रियान्वयन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।
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