श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश

 

दुर्ग। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान दिवस में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत् आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 07 मई 2024 दिन मंगलवार को राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले से सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया हैं। प्रभारी सहायक श्रमायुक्त दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिवस कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।


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