आरबीआई का ऐलान- अब टैक्स पेमेंट के लिए 5 लाख तक यूपीआई लिमिट
भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के नतीजे आ गए हैं और लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान करते हुए यूपीआई को लेकर एक राहत भरे बदलाव के बारे में घोषणा की. दरअसल, यूपीआई के जरिए अब 5 लाख रुपये तक टैक्स पेमेंट किया जा सकता है.
पहले 1 लाख रुपये की थी ये लिमिट
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा, जबकि अब तक यह लिमिट महज एक लाख रुपये तक सीमित थी. रेपो रेट, महंगाई और जीडीपी के बारे में एमपीसी मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बतातेहुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी शेयर की. यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा.
गौरतलब है कि फिलहाल यूपीआई पेमेंट को लेकर जो लिमिट सेट की गई हैं, उनके मुताबिक सामान्य पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपये और आईपीओ में अप्लाई के लिए यूपीआई पेमेंट लमिटि प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये है.
यूपीआई में ये बड़ा चेंज भी करने की तैयारी
टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही यूपीआई से जुड़े एक और बड़े बदलाव के प्रस्ताव के बारे में बताते हुए क्रक्चढ्ढ त्रश1शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई में डेलीगेटेड भुगतान की सर्विस देने पर बात की. इसे साफ शब्दों में समझें तो यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा.
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