ट्रैक्टर ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

जांजगीर। लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर को छह महीने की सजा हुई है। 3 सितंबर 20 को तिलक राम कहरा ने निर्माणाधीन मकान के लिए गिट्टी मंगवाई थी। आरोपी दिलीप करियारे ट्रैक्टर की ट्राली में गिट्टी लेकर पहुंचा। ड्राइवर दिलीप स्कूल के पास गिट्टी खाली करने के दौरान ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक आगे-पीछे कर रहा था। इससे ट्रैक्टर की ट्राली पास की दीवार से टकरा गई। इससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी ओर खेल रहे ग्राम धुरकोट निवासी सन्नी उर्फ बृजेश भार्गव के ऊपर दीवार गिर गई। इसमें दबने से उसकी मौत हो गई थी। जांच के दौरान आरोपी चालक द्वारा ट्रैक्टर लापरवाहीपूर्वक आगे-पीछे करने से दीवार टूटने की पुष्टि हुई। पुलिस ने साक्ष्य मिलने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 304 ए के तहत 6 माह कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।

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