हरियाणा में सभी फसलों की खरीदारी MSP पर होगी, CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव को लेकर ऐक्शन मोड में आई हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के पिछले आबियाने (नहरों से सिंचाई) का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया माफ करने की घोषणा की। इससे किसानों को प्रति वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की भी घोषणा की। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 14 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब हरियाणा की अन्य सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। 

मुख्यमंत्री ने जिला रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में 2023 से पहले आपदा में फसलों को हुए नुकसान के मुआवजा की लंबित 137 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा करते हुए कहा कि एक हफ्ते में यह राशि संबंधित किसानों के खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित थानेसर विधानसभा की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 

तीन स्टार वाली मोटर कहीं से भी खरीद सकेंगे किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को नए ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए तीन स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी। वर्तमान में प्रदेश में तीन स्टार मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत हैं। अब देश में तीन स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर आ जाएंगी और किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी से तीन स्टार मोटर खरीद सकेंगे। इससे 31 दिसम्बर 2023 तक नए ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मर का खर्चा किसान से नहीं लिया जाएगा। ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदले जाएंगे। 

अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकारी नौकरी में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करते हुए हमने बिना किसी भेदभाव के मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर 1,41,000 युवाओं को नौकरी प्रदान की है। साथ ही 40,000 और पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लोकप्रिय अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इन भर्तियों में उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को उद्योग लगाने के लिए 5 लाख का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा।

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