लंबे समय तक अनुपस्थित कर्मचारी शासकीय सेवा से पदच्युत

बीजापुर। हरिचंद कश्यप भृत्य जिला कार्यालय बीजापुर को स्वेच्छा पूर्वक अनाधित रूप से कार्य से अनुपस्थित होने के कारण अपचारी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी कर जवाब लिया गया कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नही होना पाया गया। विभागीय जॉच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार आरोप कमांक-1 हरिचंद कश्यप भृत्य जिला कार्यालय बीजापुर द्वारा निरंतर बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के बगैर अनुमति के अनाधिकृत रूप से 30 जनवरी 2023 से 07 अगस्त 2024 तक कुल 556 दिवस 18 माह 09 दिवस कार्यालय से अनुपस्थित रहे। आरोप कमांक- 2  में कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस कर्मचारी को तामीली बाद भी कार्यालय प्रमुख के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। आरोप कमांक-01 एवं 02 जिसे विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा कर्मचारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होना पाया गया। हरिचंद कश्यप भृत्य को कार्यालय कलेक्टर दन्तेवाड़ा द्वारा पूर्व में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया था जिस पर न्यायालय कमिश्नर बस्तर संभाग द्वारा कार्य पर उपस्थिति 12 अक्टूबर 2012 से बहाल कर तहसील कार्यालय कटेकल्याण पदस्थ किया गया था।

हरिचंद कश्यप (भृत्य) 01 नवम्बर 2014 से 28 जनवरी 2015 तक स्वेच्छा पूर्वक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा पुनः निलंबित किया गया। साथ ही जॉच संस्थित कर उपरोक्त अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस घोषित करते हुए हरिचंद कश्यप (भृत्य) निलंबित को सेवा से हटाये जाने की शास्ति दी जाकर सेवा समाप्त किया गया है जिसे न्यायालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर के अपील प्रकरण के तहत् 4 (चार) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जाकर उसे सेवा में बहाल करते हुए जिला कार्यालय बीजापुर पदस्थ किया गया है। जिला कार्यालय बीजापुर द्वारा कर्मचारी के अनुपस्थित अवधि 01 जून 2019 से 06 जून 2022 तक कुल 03 वर्ष 02 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन आदेश द्वारा विभागीय जाँच पश्चात आरोप सिद्ध पये जाने के कारण कार्य नही वेतन नही के तहत् अनुपस्थित अवधि को 03 वर्ष 02 दिन को अकार्य दिवस घोषित किया गया है। विभागीय जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन के अनुसार अपचारी कर्मचारी को 30 जनवरी 2023 से 07 अगस्त 2024 तक अनुपस्थित रहने के कारण दोष सिद्ध होना एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) से दिये गये निर्देशानुसार मूलभूत नियम-7 का उल्लधन किया जाना प्रमाणित है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपाठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सेवा व्यवधान मानते हुए छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् श्री हरिचंद कश्यप भृत्य जिला कार्यालय बीजापुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया है।



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