लंबे समय तक अनुपस्थित कर्मचारी शासकीय सेवा से पदच्युत
हरिचंद कश्यप (भृत्य) 01 नवम्बर 2014 से 28 जनवरी 2015 तक स्वेच्छा पूर्वक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा पुनः निलंबित किया गया। साथ ही जॉच संस्थित कर उपरोक्त अनुपस्थित अवधि को अकार्य दिवस घोषित करते हुए हरिचंद कश्यप (भृत्य) निलंबित को सेवा से हटाये जाने की शास्ति दी जाकर सेवा समाप्त किया गया है जिसे न्यायालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर के अपील प्रकरण के तहत् 4 (चार) वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जाकर उसे सेवा में बहाल करते हुए जिला कार्यालय बीजापुर पदस्थ किया गया है। जिला कार्यालय बीजापुर द्वारा कर्मचारी के अनुपस्थित अवधि 01 जून 2019 से 06 जून 2022 तक कुल 03 वर्ष 02 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालयीन आदेश द्वारा विभागीय जाँच पश्चात आरोप सिद्ध पये जाने के कारण कार्य नही वेतन नही के तहत् अनुपस्थित अवधि को 03 वर्ष 02 दिन को अकार्य दिवस घोषित किया गया है। विभागीय जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन के अनुसार अपचारी कर्मचारी को 30 जनवरी 2023 से 07 अगस्त 2024 तक अनुपस्थित रहने के कारण दोष सिद्ध होना एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) से दिये गये निर्देशानुसार मूलभूत नियम-7 का उल्लधन किया जाना प्रमाणित है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976 सहपाठित मूलभूत नियम 17-एक के अधीन सेवा व्यवधान मानते हुए छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् श्री हरिचंद कश्यप भृत्य जिला कार्यालय बीजापुर को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पदच्युत किया गया है।
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