हाउसिंग बोर्ड:बकाया एकमुश्त देने पर 50% छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने हितग्राहियों को बकाया राशि चुकाने में राहत देने के साथ अपनी बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है।
मंडल की 87वीं बैठक में बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को विलंबित अवधि के ब्याज और वाटर चार्ज के सरचार्ज में 50% छूट देने की मंजूरी दी गई। वहीं मंडल की बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा।
बैठक मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंडल मुख्यालय में हुई। बैठक में मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण शामिल थे।फायर सेफ्टी ऑडिट के तहत भवनों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं और निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की जाएगी।
इसके लिए योग्य फायर सेफ्टी ऑडिटरों और फर्मों का एम्पेनलमेंट किया जाएगा। ऑडिट में सामने आने वाली कमियों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्रवाई होगी।
आवासीय योजनाओं के विकास पर 55 करोड़: बैठक में प्रदेश की विभिन्न आवासीय योजनाओं में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए करीब 55 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंडों के आवंटन संबंधी निर्देश-2026 में विकसित भूमि के प्रीमियम में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई। रायपुर के क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पीपीपी मोड में एजेंसी नियुक्त करने की स्वीकृति भी दी गई।
वहीं बिना विक्रय अनुमति आवासीय या व्यावसायिक भवन/भूखंड बेचने पर हस्तांतरण या नामांतरण शुल्क दोगुना भारित कर नामांतरण की मंजूरी दी गई।
2087 हितग्राहियों पर 148.60 करोड़ बकाया, इसलिए दे रहे छूट हाउसिंग बोर्ड की किस्त समय पर जमा नहीं कर पाने वाले 2087 हितग्राहियों पर करीब 148.60 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसमें करीब 136 करोड़ रुपए मूल राशि और 12.60 करोड़ रुपए ब्याज शामिल है। बड़ी राशि लंबे समय से बकाया होने के कारण एकमुश्त वसूली को बढ़ावा देने के लिए मंडल ने ब्याज में 50% छूट देने का फैसला किया है।